केंद्र सरकार ने अल्कोहल की अधिक मात्रा वाली औषधियों के नियमन को और सख्त करने के लिए औषधि नियम, 1945 में संशोधन किया

Spread the love

केंद्र सरकार ने अल्कोहल की अधिक मात्रा वाली औषधियों के नियमन को और सख्त करने के लिए औषधि नियम, 1945 में संशोधन किया है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने इथाएल अल्कोहल युक्त औषधियों के लिए अनुसूची-के के तहत लाइसेंस अनिवार्यता से मिली मौजूदा छूट समाप्त कर दी है। मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार, 30 मिलीलीटर से अधिक मात्रा में 12 प्रतिशत से अधिक इथाएल अल्कोहल वाली सभी औषधियों को अब छूट प्रदान नहीं की जाएगी। ऐसी औषधियों को औषधि और कॉस्‍मेटिक अधिनियम 1940 के अंतर्गत आवश्‍यक लाइसेंस प्राप्‍त करना होगा।
इस संशोधन से अल्कोहल युक्त औषधीय उत्पादों पर नियामक निगरानी और मजबूत होने की उम्‍मीद है।

सोर्स : आकाशवाणी समाचार


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *