प्रदेश में 2 अगस्त को मतदाता सूची के प्रारम्भिक प्रकाशन के साथ शुरू हो जाएगी निर्वाचन की तैयारी

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रायपुर. 26 जुलाई 2023. विधानसभा आम निर्वाचन-2023 के पूर्व प्रदेश में निर्वाचक नामावलियों के द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण की कार्यवाही चल रही है। पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत 2 अगस्त को राज्य में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा फॉर्म-5 में मतदाता सूची के प्रारम्भिक प्रकाशन करने के साथ-साथ 1 अक्टूबर 2023 की अर्हता तिथि के सम्बन्ध में दावा-आपत्ति प्राप्त किए जाने नोटिस जारी किया जाएगा।

4 अक्टूबर को होगा मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन, राज्य में अभी 1.96 करोड़ से अधिक मतदाता पंजीकृत

2 अगस्त को मतदाता सूची का प्रारम्भिक प्रकाशन, 31 अगस्त तक नाम जोड़ने, काटने एवं संशोधन के लिए दावा-आपत्ति लिए जाएंगे

इसी दिन राज्य में विशेष ग्राम सभा में मतदाता सूची का वाचन भी किया जाएगा। विधानसभा एवं जिला स्तर पर भी विशेष कार्यक्रमों का आयोजन कर आमजन में मतदाता सूची को शुद्ध बनाने जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएंगे। यह मतदाता सूची राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय की वेबसाइट ceochhattisgarh.nic.in में भी होस्ट की जाएगी। इसकी एक फोटोयुक्त हार्ड एवं एक फोटोरहित सॉफ्ट कॉपी सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को भी जिला स्तर पर बैठक कर प्रदान की जाएगी।

2 अगस्त को मतदाता सूची का प्रारम्भिक प्रकाशन, 31 अगस्त तक नाम जोड़ने, काटने एवं संशोधन के लिए दावा-आपत्ति लिए जाएंगे 12-13 अगस्त एवं 19-20 अगस्त को मतदान केन्द्रों में आयोजित किए जाएंगे विशेष शिविर

ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए वोटर हेल्पलाइन एप और वोटर सर्विस पोर्टल भी उपलब्ध हैं। बीएलओ द्वारा फॉर्म भरने के लिए बीएलओ एप का प्रयोग किया जाएगा।
  • मतदाता सूची के प्रारम्भिक प्रकाशन के दिन से 31 अगस्त तक निर्धारित प्रारूपों में बूथ लेवल अधिकारियों द्वारा दावा-आपत्ति प्राप्त किए जाएंगे। 30 दिनों की इस अवधि के दौरान चार दिन, 12-13 अगस्त (शनिवार-रविवार) और 19-20 अगस्त (शनिवार-रविवार) को बूथ स्तर पर विशेष शिविर का भी आयोजन होगा।

इस दौरान 1 अक्टूबर 2023 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले युवा मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म-6 के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे। मृत, डुप्लीकेट या स्थाई रूप से स्थानांतरित मतदाताओं के नाम विलोपन के लिए फॉर्म-7 के माध्यम से आवेदन प्राप्त किए जाएंगे। पूर्व से पंजीकृत मतदाता के विवरण में किसी प्रकार के संशोधन या स्थानांतरण के लिए फॉर्म-8 भरा जाएगा।

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