सूचना के अधिकार पर जागरूकता कार्यशाला आयोजित

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रायपुर: शुक्रवार को सिविल लाइंस स्थित वृंदावन हॉल में वी कैन शाइन फाउंडेशन के तत्वावधान में सूचना के अधिकार पर जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया।

इस अवसर पर मुख्य वक्ता के रूप में बोलते हुए “जानिए अपना सूचना का अधिकार” किताब के लेखक नितिन सिंघवी ने सूचना के अधिकार संबधित विधियों की बारीकियों को बताया। उन्होंने आरटीआई के धाराओं और उसके उपयोग के बारे में जानकारी दी। सिंघवी ने कहा कि इन धाराओं के उपयोग से आप सही जानकारी आसानी से हासिल कर सकते हैं। कई बार जन सूचना अधिकारी इन्ही धाराओं का उपयोग कर सूचना देने से बच जाते हैं। इसलिए नागरिकों को सभी सूचना के अधिकार के कंडिका और धाराओं की जानकारी होनी चाहिए।

आम नागरिकों को सूचना का अधिकार होना किसी भी लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण है। RTI एक ऐसा अधिनियम है जिसका उद्देश्य भारत में सरकारी संस्थानों में पारदर्शिता को बढ़ावा देना है। इसके तहत सूचना लेने के लिए कोई शुल्क नहीं देना पड़ता है।

कार्यक्रम में विशिष्ट वक्ता के रूप में अभिषेक प्रताप सिंह ने कहा कि हम अपनी संतुष्टि, जनसरोकार, व्यवसायिक उपयोग और निजी उपयोग के लिए आरटीआई लगा सकते है। आरटीआई नियमों के परीक्षण के लिए भी जरूरी है। इसके अलावा हम अपने राज्य या देश के किसी भी राज्य में आरटीआई लगाकर जानकारी प्राप्त कर सकतें है।

आरटीआई कार्यकर्ता एवं समाज सेवी अनिल अग्रवाल ने सूचना के अधिकार के व्यवहारिक ज्ञान के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा सूचना का अधिकार आम जनता को शक्ति देता है। लेकिन एक्टिविस्ट को हमेशा सतर्क और जागरूक होना चाहिए।

वी कैन शाइन फाउंडेशन के डायरेक्टर और कार्यक्रम संयोजक कुणाल शुक्ला ने कहा कि जिस प्रकार सांसद- विधायक के पास सरकार से सवाल पूछने का अधिकार है उससे कहीं ज्यादा सूचना के अधिकार के माध्यम से आम जनता को अधिकार मिला है।

वी कैन शाइन फाउंडेशन के डायरेक्टर और कार्यक्रम संयोजक कुणाल शुक्ला ने कहा कि जिस प्रकार सांसद- विधायक के पास सरकार से सवाल पूछने का अधिकार है उससे कहीं ज्यादा सूचना के अधिकार के माध्यम से आम जनता को अधिकार मिला है। उन्होंने कहा कि सूचना का अधिकार जनसरोकार से जुड़ी होती है। भारत जैसे बड़े देश में आम नागरिकों में सूचना के अधिकार में जागरूकता की कमी है, लोगों को अपने अधिकार के प्रति जागरूक होना होगा और सवाल करना होगा

सिविल लाइंस स्थित वृंदावन हॉल में वी कैन शाइन फाउंडेशन के तत्वावधान में ये कार्यक्रम बेहतरीन तरीके से संपन्न हुआ, सूचना का अधिकार अधिनियम (Right to Information Act) भारतीय संसद द्वारा साल 2005 में पारित किया गया था। इसमें भारत के हर नागरिक को सरकारी संगठनों से जानकारी प्राप्त करने का अधिकार दिया गया। इस कानून के अंतर्गत, जनता को सरकारी दफ्तरों, विभागों, मंत्रालयों, और सरकारी संगठनों से सूचना प्राप्त करने का अधिकार होता है इस बात की जानकारी आसन शब्दों में इसके एक्स्पेक्ट व्यक्तियों ने दी ।

कार्यक्रम में भारी संख्या में राजधानी रायपुर के गणमान्य नागरिक, पत्रकारिता विश्वविद्यालय के छात्र, शोधार्थी समेत पत्रकार उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन शिरीन सिद्दकी ने किया। आभार प्रदर्शन कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, रायपुर के प्रभारी कुलसचिव डॉ. नरेंद्र त्रिपाठी ने किया।

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