बोनस का भुगतान आउटसोर्स कर्मचारी के कुल वेतन का 8.33 प्रतिशत और अधिकतम 7 हजार रुपये तक प्रति वर्ष किया जाएगा। कर्मचारी का कुल वेतन 21 हजार रुपये प्रति माह से अधिक नहीं होना चाहिए।
मध्यप्रदेश के बिजली कंपनियों में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों को सरकार ने बड़ी सौगात दी है… इन कर्मचारियों को हर साल 7 हजार रुपये तक बोनस दिया जाएगा…. बोनस का भुगतान कांट्रेक्टर्स द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट-1965 के तहत मासिक आधार पर करेंगे… कॉट्रेक्टर्स आउटसोर्स कर्मचारियों को बोनस देने का प्रमाण-पत्र देने पर विद्युत कंपनी द्वारा उसे बोनस राशि का भुगतान किया जाएगा… ये फैसला इस संबंध में गठित समिति की अनुशंसा पर लिया गया है… मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया कि आउटसोर्स कर्मचारियों को प्रति वर्ष सात हजार रुपये तक का बोनस दिया जाएगा… बोनस का भुगतान आउटसोर्स कर्मचारी के कुल वेतन का 8.33 प्रतिशत और अधिकतम 7 हजार रुपये तक हर वर्ष किया जाएगा… कर्मचारी का कुल वेतन 21 हजार रुपये प्रति माह से अधिक नहीं होना चाहिए… जारी आदेश में बताया गया है कि सर्विस चार्जेस.. ईपीएफ और ईएसआईसी का भुगतान बोनस राशि पर नहीं करना होगा..